यूनिट प्राधिकारियों से अनुरोध है कि र.ले.प्र.नि. कार्यालय मेंबिल प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं की जांचकर ली जाए -
विविध अनुभाग |
| 1. |
आकस्मिक बिल संबंधित द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित एवं प्रतिहस्ताक्षरितहै।आकस्मिक बिल पर बैंक का नाम एवं यूनिट का लोकनिधि खाता सं. विशेष रूप सेमोटे अक्षरों में लिखा गया है। |
| 2. |
निघि हेतु मांग- पत्र जिसमें निधि आबंटन का ब्यौरा दिया गया हो एवं आकस्मिक बिल के साथ इस कार्यालय द्वारा जारी निधि का ब्यौरा लगाया गया है। |
| 3. |
निर्धारित फार्मेट पर प्रभारित व्यय के अधीन निधि का आंबटन, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, मोटर आकस्मिक मामले अधिकरण निर्णय को लागू करने हेतु विधि कमत एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित गणना शीट को अवश्य आकस्मिक बिल के साथ अग्रेषण किया गया है। |
| 4. |
माह के अंतिम दिनों में भाग-दौड से बचने के लिए जो.सी.ओ./अ.श्रे. के वेतन एवं भत्तों संबंधी नकद मांग- पत्र समय पर दिया गया है। |
| 5. |
संबंधित अधिकारी के नमूना हस्ताक्षरअग्रिम में अग्रेषित किए गए है। |
| 6. |
तृतीय पक्ष के भुगतान/दावों को आपातिक प्रमाण पत्र, निविदाओंकेंआंमत्रण, सक्षमवित्तीय अधिकरी की स्वीकृति, निविदाओं का तुलनात्मक विवरण, प्रमाण तिरसीद वाउचर, फर्म के बिल जिन्हें संबंधितअधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, संलग्न करके अग्रेषित किया गया है। |